
Sant Ravidas Swarojgar Yojana : मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वतंत्र कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अपना खुद का उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और काम पा सकें। संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना खुद का उद्योग शुरू कर सकें। साथ ही उन्हें स्वतंत्र कार्य के लिए सशक्त बनाया जा सके।
Sant Ravidas Swarojgar Yojana : संत रविदास स्वरोजगार योजना क्या है पात्रता इसकी और दस्तावेज कैसे भरें यहां के क्लिक करके जाने
Post Name | Sant Ravidas Swarojgar Yojana |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | प्रदेश के नागरिकों को रोजगार प्रदान करना |
official website | जल्द लॉन्च की जाएगी |
year | 2024 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
Sant Ravidas Swarojgar Yojana का उद्देश्य
संत रविदास स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य के सभी निवासियों को इस योजना के माध्यम से रोजगार शुरू करने के लिए ऋण देना है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के सभी निवासियों को 5% तक ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से, सभी निवासी स्वतंत्र और सक्षम बनेंगे। साथ ही, इस योजना के माध्यम से उनकी जीवन शैली में भी काफी सुधार आएगा। साथ ही, इस योजना के तहत बेरोजगारी दर में कमी आएगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत, व्यवसाय शुरू करने के लिए निवासियों की भावना भी बढ़ेगी।
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जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- बैंक खाते की जानकारी
- वोटर आईडी कार्ड
- जीएसटी नम्बर
- उद्योग स्थापित क्रमांक
- आयु प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
Sant Ravidas Swarojgar Yojana के लिए योग्यता
- आवेदन करने वाला निवासी मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के माध्यम से काम शुरू करने के लिए अग्रिम राशि दी जाएगी।
- आवेदन करने वाले निवासी को एक से पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
- आवेदन करने वाले निवासी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला निवासी केवल एक ही योजना का लाभ उठा सकता है।
- आवेदन करने वाला निवासी केवल व्यवसाय या प्रशासन व्यवसाय क्षेत्र में ही योजना के लिए पात्र होगा।
- मध्य प्रदेश सीमा के अंदर स्थापित उद्यमों को ही यह योजना मिलेगी।
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ऑनलाइन करें आवेदन
योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाएं। मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को दर्ज करें। इसके बाद आवेदन की एक प्रति लेकर उसे सहायक विकास परिषद लिमिटेड के कार्यालय में जमा कर दें।
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